एनपीएस से हर महीने महज 5 हजार के निवेश से बुढ़ापे में 20 हजार की पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं.
जो टैक्स पेयर NPS पर निवेश कर रहा हो, उसे आयकर की धारा 80CCD (1) के तहत टैक्स लाभ मिलता है. बेसिक पे के रूप में मिलने वाली सैलरी में 10% छूट मिलती है
अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो वह दिन उसका लास्ट वर्किंग डे माना जाएगा.